भोपाल (देसराग)। मध्यप्रदेश में शिवराज सरकार द्वारा एक बड़ी तैयारी की जा रही है। दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग और पर्यटन क्षेत्र विकसित करने के लिए राज्य स्तर पर सरकार पंचायतों को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) उपलब्ध करवाएगी। इसके लिए अधिनियम में संशोधन की तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है कि विधानसभा के बजट सत्र 2022-23 में पंचायत और ग्राम स्वराज अधिनियम में संशोधन कर दिया जाएगा।
बता दें कि प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए और पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा यह व्यवस्था की जा रही है। वही अधिनियम संशोधन के बाद चुनिंदा क्षेत्रों में औद्योगिक और पर्यटन विकसित किए जाएंगे। ऐसे क्षेत्र जो औद्योगिक और पर्यटन की दृष्टि से विकसित क्षेत्र की श्रेणी में आएंगे। वहां एनओसी देने का अधिकार राज्य शासन अपने पास रखेगी।
शिवराज सरकार द्वारा निवेश को बढ़ावा देने के लिए निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत उद्यमी को बड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए पंचायतों से एनओसी लेना अनिवार्य है। वहीं पर्यटन क्षेत्र विकसित करने के लिए भी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की जरूरत होती है। जिसमें निवेशकों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस अधिनियम में संशोधन की तैयारी की गई है।
अधिनियम की धारा 55वें संशोधन करने के बाद देने का अधिकार राज्य शासन स्वयं तय करेगी। इस मामले में अधिनियम में संशोधन की मंजूरी दी जा चुकी है l अब इसे विधानसभा के बजट सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।