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Sunday, Mar 26, 2023
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पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की प्रतिमा हटाने का आदेश, सरकार लगाया 30 हजार का लगा अर्थदण्ड

भोपाल (देसराग)। उच्च न्यायालय ने भोपाल की टीटी नगर के पास नानके चौराहे पर लगी पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की प्रतिमा को हटाने का फैसला सुनाया है। उच्च न्यायालय में दायर हुई जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए उच्च न्यायालय ने प्रदेश में 2013 के बाद सार्वजनिक स्थानों सड़को और चौक चौराहों पर लगी मूर्तियों को हटाने का आदेश भी जारी किया है। इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने भोपाल नगर निगम के अधिकारियों और राज्य सरकार पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
प्रतिमा लगाने पर रोक
जबलपुर के अधिवक्ता ग्रीष्म जैन की ओर से उच्च न्यायालय में दायर की गई जनहित याचिका में कहा गया था कि भोपाल के टीटी नगर में पूर्व सीएम अर्जुन सिंह की प्रतिमा लगाई गई है। ये प्रतिमा सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश के बाद लगाई गई, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे प्रदेश में चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर मूर्तियां और प्रतिमा लगाने पर रोक लगा दी थी। मामले पर सरकार की ओर से दो तरह के जवाबों के कारण भी उच्च न्यायालय में नाराजगी जाहिर की है।
निगम के जवाब पर कोर्ट ने की गंभीर टिप्पणी
दिसंबर 2019 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। इस समय भोपाल नगर निगम ने न्यायालय में जो जवाब पेश किया उसमें कहा गया था कि चौराहों पर लगी मूर्तियां यातायात में बाधक नहीं हैं। इसके बाद सरकार बदलने और भाजपा की सरकार बनने के बाद जुलाई 2021 में निगम ने अपने जवाब में कहा कि ये मूर्ति यातायात में बाधक हैं। एक ही मामले में दो अलग अलग जवाब देने पर न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकारी अधिकारियों को कानून का पालन करना चाहिए था, जो कि इस मामले में नहीं किया गया और न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश की गई।
भोपाल नगर निगम को फटकार
याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश शील नागू की न्यायालय ने भोपाल नगर निगम को फटकार भी लगाई। न्यायालय ने राज्य सरकार से कहा कि प्रदेश में 18 जनवरी 2013 के बाद सड़क, चौक, चौराहों और दूसरे सार्वजनिक स्थलों पर लगाई गई मूर्तियों को हटाया जाए और न्यायालय को कार्रवाई की जानकारी दी जाए। उच्च न्यायालय ने इस मामले में नगर निगम पर 30 हजार का जुर्माना भी लगाया है। इसमें से 10 हजार रुपए याचिकाकर्ता को भी दिए जाएंगे। न्यायालय ने यह जुर्माना इस मामले में निगम निगम में न्यायालय में जो दो अलग अलग जवाब पेश किए थे, उसपर लगाया है।
सरकार बदली तो बदल गई दलील
बता दें जनहित याचिका पर 2019 में सरकार की ओर से जो जवाब पेश किया गया था, जिसमें दलील दी थी कि नानके चौराहे पर लगी पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के प्रतिमा से यातायात बाधित नहीं हो रहा है। इसके बाद मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने के बाद सरकार की ओर से कहा गया कि इस प्रतिमा की वजह से यातायात बाधित हो रहा है। सरकार की ओर से पेश किए गए जवाबों के कारण उच्च न्यायालय ने सरकार पर 30 हजार का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही आदेश दिया है कि साल 2013 के बाद प्रदेश के सार्वजनिक स्थानों जैसे चौराहों और सड़कों पर लगी प्रतिमाओं को हटाया जाए।

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