भोपाल (देसराग)। भोपाल में नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म मामले में न्यायालय ने अलग-अलग मामलों में प्यारे मियां को 4 उम्रकैद की सजा सुनाई है साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं प्यारे मियां का साथ देने वाले मैनेजर उवैस को भी उम्रकैद की सजा सुनाई है। उवैस पर 5 हजार का जुर्माना भी लगाया। दूसरी आरोपी स्वीटी विश्वकर्मा को 20 साल और डॉक्टर हेमंत मित्तल को 5 साल की सजा सुनाई है। इन पर भी जुर्माना लगाया गया है।
फैसला सोमवार को जिला अदालत की अपर सत्र न्यायाधीश कविता वर्मा ने सुनाया। 68 वर्षीय प्यारे मियां उर्फ अब्बा फिलहाल जबलपुर जेल में बंद है। इस मामले में वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सुनवाई में शामिल हुआ।
आपको बता दें कि प्यारे मियां कांड 2020 का चर्चित मामला है। 12 जुलाई 2020 को भोपाल पुलिस को 5 लड़कियां संदिग्ध हालत में देर रात सड़क पर घूमती मिली थीं। इनमें 4 नाबालिग लड़कियां शामिल थीं। जब इन लड़कियों से पुलिस ने पूछताछ की तब उस वक्त प्यारे मियां का नाम एक शैतान के तौर पर सबसे पहले सामने आया था। इन लड़कियों ने उस वक्त पुलिस को बताया था कि प्यारे मियां ने उन्हें पार्टी करने के लिए बुलाया और शराब पिलाकर उनके साथ दुष्कर्म किया था। लड़कियों के इन सनसीखेज खुलासे के बाद शुरू हुई जांच-पड़ताल ने आखिरकार प्यारे मियां को न्याय के कटघरे में खड़ा कर दिया था।
यौन शोषण करने का आरोप लगाया था
पुलिस ने नाबालिक लड़कियों के यौन शोषण के मामले में प्यारे मियां को गिरफ्तार किया था। जब पुलिस ने इंदौर और भोपाल में प्यारे मियां के ठिकानों पर दबिश दी तो पुलिस ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई थी कि प्यारे मियां ने अपने ठिकानों पर गुप्त स्थान बनवा रखे हैं, जहां वह रंगीन पार्टियां करता था। भाजपा और कांग्रेस नेताओं से भी प्यारे मियां के गहरे ताल्लुकात थे। प्रशासनिक अधिकारी भी प्यारे मियां की पार्टियों में आते जाते रहते थे। इस हाईप्रोफाइल पास्को एक्ट के मामले में कोर्ट ने आज प्यारे मियां सहित 3 लोगों को दोषी करार दिया और फिर बाद में सजा सुनाई।
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