मारपीट के मामले में इंदौर जिला न्यायालय का फैसला, जमानत भी मिली
इंदौर(देसराग)। जिला न्यायालय इंदौर में मारपीट के मामले में पेश हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित 6 आरोपियों को लेकर न्यायालय ने सजा का ऐलान कर दिया है। न्यायालय ने आरोपियों को एक साल की सजा और 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। मामले में धारा 325 के तहत सजा सुनाते हुए न्यायालय ने तीन आरोपियों को बरी कर दिया है। पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू के खिलाफ भी सजा का ऐलान किया गया है। इससे पहले मीडिया से बातचीत करते हुए दिग्विजय सिंह ने इसे झूठा मामला बताया था।
2011 का था मामला
17 जुलाई 2011 में उज्जैन दौरे के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह और भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता के बीच कालेझंडे दिखाए जाने को लेकर विवाद और मारपीट हुई थी। इस मामले में भाजपा युवा मोर्चा ने प्रकरण दर्ज कराया था। भाजपा युवा मोर्चा की शिकायत पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू, तराना विधायक महेश परमार, अनंत नारायण मीणा सहित कई कांग्रेसियों पर प्रकरण दर्ज हुआ था।
धारा 325 के तहत आया फैसला
मारपीट के मामले में जिला न्यायालय इंदौर ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 325 के तहत सजा सुनाई है। जिसमें जुर्माना भरने के बाद दोषियों को न्यायालय से जमानत मिल सकती है। कोर्ट ने 3 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है, जबकि 6 लोगों के खिलाफ सजा का ऐलान किया गया है।
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