नई दिल्ली(देसराग)। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत को निरस्त कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में लखीमपुर हिंसा मामले के आरोपी आशीष मिश्रा को एक हफ्ते के भीतर समर्पण करने का समय दिया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आशीष मिश्रा को 10 फरवरी को जमानत दी थी। पीड़ित परिवारों ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने यह फैसला सुनाया। इसके साथ ही तीन सदस्यीय पीठ ने आशीष मिश्रा की जमानत के मामले को दोबारा इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजा है और फिर से सुनवाई करने को कहा है।
इसके साथ ही शीर्ष न्यायालय ने ने हाईकोर्ट के आदेश पर भी टिप्पणी की है। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में हाई कोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत देने में जल्दबाजी दिखाई है। वही पीड़ित पक्ष के वकील दुष्यंत दवे ने दलील दी हाईकोर्ट ने एसआईटी की रिपोर्ट और चार्जशीट को नजरअंदाज किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को तगड़ा झटका लगा है।
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