शराब बंदी के बीच खपत बढ़ाने के लिए मध्यप्रदेश में किए जा रहे नए-नए प्रयोग
भोपाल(देसराग)। एक तरफ जहां शराबबंदी की मांग की जा रही है तो वहीं दूसरी और सरकार का फोकस इसकी अधिक से अधिक बिक्री पर बना हुआ है। शायद यही वजह है कि अब सरकार ने प्रदेश में जगह-जगह सुपर मार्केट में वाइन शॉप खोलने के नियम तैयार कर उन्हें लागू करने की तैयारी कर ली है। यही नहीं प्रदेश के तमाम एयरपोर्टों पर भी शराब बेचने की तैयारी है। वाइन शॉप के लिए बनाए गए नियमों के मुताबिक इन्हें उन सुपर मार्केट में खोला जा सकेगा, जिसके देश भर में कम से कम 50 सुपर मार्केट हों। इसके लिए अब आबकारी विभाग द्वारा नए लायसेंस के लिए प्रस्ताव भी बुलाए जा रहे हैं।
फिलहाल प्रदेश के चारों महानगरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर के चयनित सुपर मार्केट में रिटेल वाइन शॉप खुलना तय है। इसके लिए जारी किए जाने वाले लायसेंस का नाम आरडब्ल्यूएस- 2 तय किया गया है। इन दुकानों के लायसेंस कलेक्टर द्वारा एक साल के लिए जारी किए जाएंगे। इसमें केवल केवल वाइन की बिक्री की अनुमति होगी। दुकान पर केवल बिक्री की जाएगी, जिस पर पीने की अनुमति नहीं होगी। नियमों के मुताबिक एक सुपर मार्केट में केवल एक ही वाइन शॉप के लिए लायसेंस मिलेगा जिसके लिए एक लाख रुपए की फीस एक साल के लिए तय की गई है। सुपर मार्केट द्वारा स्वयं के नाम से लायसेंस लेकर या तो उसका स्वयं या फिर लायसेंसी द्वारा अन्य व्यक्ति से अनुबंध कर अन्य व्यक्ति को संचालन के लिए दे सकता है। इसके लिए लायसेंसी को वाइन का क्रय एफएल 10 बी लायसेंसी, विदेशी शराब भंडागार एवं मध्यप्रदेश में स्थापित वाइनरी से ही करना होगा। यह बात अलग है कि अब तक विभाग के पास अब तक किसी भी सुपर बाजार ने वाइन की बिक्री के लिए लायसेंस लेने आवेदन नहीं आया है।
पांच एयरपोर्ट पर मिलेगी शराब
प्रदेश में हवाई अड्डों पर इसी महीने अंग्रेजी की शराब दुकानें खोलने की विभाग द्वारा तैयारी कर ली गई है। यह दुकानें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और खजुराहो एयरपोर्ट पर खोलने की तैयारी है। यह पहला मौका है जब प्रदेश में एयरपोर्ट पर अंग्रेजी शराब दुकान खोलीं जा रहीं हैं।
इसके लिए सरकार द्वारा न केवन नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है, बल्कि एयरपोर्ट अथॉरिटी आॅफ इंडिया को भी जानकारी दी जा चुकी है। विभाग के मुताबिक एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा जल्द ही एयरपोर्ट पर शराब दुकान के लिए जगह आवंटित करने के लिए जल्द ही टेंडर जारी किया जाएगा। जगह पाने वाले व्यक्ति की जानकारी वाणिज्यिक कर विभाग को दी जाएगी। जिसे जगह मिलेगी , वह व्यक्ति शराब दुकान के लिए लाइसेंस ले सकेगा। माना जा रहा है कि यह पूरी प्रक्रिया इसी माह पूरी कर ली जाएगी। सूत्रों की मानें तो एयरपोर्ट पर शराब की बिक्री बाजार दर पर ही की जाएगी। यह बात अलग है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विदेश जाने वाले यात्रियों को चेक इन करने के बाद ड्यूटी फ्री शराब मिलती है।
होटलों में स्थापित की जाएंगी माइक्रो ब्रेवरीज
नई नीति शराब नीति में पर्यटन व हेरीटेज होटलों में माइक्रो ब्रेवरीज खोलने का भी प्रावधान किया गया है। इसमें हर दिन 600 लीटर अल्कोहलयुक्त बियर का निर्माण किया जा सकेगा। इसके लिए भी नियमों को लागू कर दिया गया है। इस लाइसेंस को स्पेशल कैटेगरी वाली होटलों के लिए रखा है। इसी तरह से विभाग ने नए वित्तीय वर्ष के लिए प्रदेश में इको टूरिज्म बोर्ड एवं मप्र पर्यटन विकास निगम की अस्थाई प्रकृति की होटलों ,इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, खजुराहो एयरपोर्ट परिसर में विदेशी शराब की बिक्री के लाइसेंस के संबंध में भी तैयार किए गए नियमों को लागू कर दिया है।
दो जिलों में बनेगी हेरिटेज शराब
नई नीति में आदिवासियों द्वारा महुआ से बनाई जाने वाली शराब को हेरिटेज शराब का दर्जा देकर उसे टैक्स फ्री किया गया है। इसके निर्माण को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अलीराजपुर और डिंडोरी जिले में शुरू करने की तैयारी कर ली गई है। इसके लिए विभाग द्वारा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यहां आदिवासियों के समूह हेरिटेज शराब का निर्माण कर प्रदेश में कहीं भी उसकी बिक्री कर सकेंगे। हेरिटेज शराब की बिक्री सभी शराब दुकानों से की जाएगी।