भोपाल(देसराग)। धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग के आदेश के अनुसार जिन मंदिरों के पास 5 एकड़ तक कृषि भूमि है, उन मंदिरों को 2500 रुपए प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकार का यह आदेश 1 मई से लागू कर दिया गया है।
धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग के अनुसार प्रावधान किया गया है कि जिन मंदिरों के पास खेती की जमीन नहीं है, उन मंदिरों के पुजारियों को 5 हजार रुपए प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाएगा। इसी तरह जिन मंदिरों के पास पांच एकड खेती की जमीन है उन मंदिरों के पुजारियों को ढाई हजार रुपए का मानदेय दिया जाएगा।
जिन मंदिरों के पास 10 एकड से ज्यादा खेती की जमीन है, उन मंदिरों के पुजारियों को शासन द्वारा कोई मानदेय नहीं दिया जाएगा। गौरतलब है कि परशुराम जयंती पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुजारियों को 5 हजार रुपए के मानदेय का ऐलान किया था। इसके बाद शिवराज कैबिनेट ने भी इस फैसले पर मुहर लगा दी थी। हालांकि इसके आदेश पंचायत चुनाव के ऐलान के ठीक पहले किए गए।