ग्वालियर(देसराग)। कलेक्टर और जिला दण्डाधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने 5 आदतन अपराधियों को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की धाराओं के तहत जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही आठ आदतन अपराधियों को संबंधित थाने में तीन दिवस के भीतर 50-50 हजार रूपये के बंध पत्र भरने के आदेश दिये हैं। इन अपराधियों को हर माह की पहली व 15 तारीख को संबंधित पुलिस थाने में हाजिरी भी देनी होगी।
जिला दण्डाधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने आदतन अपराधी भीम उर्फ चरण सिंह जादौन निवासी चंदनपुरा बिरलानगर को एक वर्ष के लिए जिला बदर कर दिया है। इसी तरह आदतन अपराधी गजराज निवासी दीनदयाल नगर व मंजीत जाटव निवासी न्यू संजय नगर हजीरा को छह माह की अवधि के लिए जिला बदर के आदेश पारित किए हैं। इनके अलावा आदतन अपराधी भूपे उर्फ भूपेन्द्र गुर्जर निवासी लक्ष्मणगढ़ महाराजपुरा व पकौली उर्फ खुरखुरा निवासी पनिहार को तीन माह की अवधि के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किये हैं। इन सभी आदतन अपराधियों को ग्वालियर जिला सहित निकटवर्ती भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी एवं दतिया जिले की सीमाओं से बाहर चले जाने के आदेश दिए गए हैं।
इसी तरह आठ आदतन अपराधियों को सदाचार बरतने के लिए संबंधित पुलिस थाने में 50-50 हजार रूपये के बंध पत्र भरने के अलग –अलग आदेश जारी किये गये हैं। आदतन अपराधी राहुल पासी निवासी लक्ष्मणपुरा को पुलिस थाना पड़ाव, हरीओम मिर्धा निवासी खेरियामोदी को पुलिस थाना बिजौली, इंदरसिंह निवासी लधैरा को पुलिस थाना बिलौआ, इम्मों ऊर्फ इमरान खान निवासी गस्त का ताजिया को पुलिस थाना इंदरगंज, मोनू ऊर्फ मानवेन्द्र निवासी मादरिया की माता गुढ़ा को पुलिस थाना माधौगंज,देवेन्द सिंह गुर्जर निवासी ग्राम नौगाँव को पुलिस थाना कम्पू,छोटेखान ऊर्फ शफीक खान निवासी थौराट की गोठ को थाना कोतवाली एवं आदतन अपराधी नीरज निवासी गुब्बारा फाटक को पुलिस थाना कोतवाली में उपस्थित होकर 50 -50 हजार का बंध पत्र संपादित करने के आदेश दिये गये हैं ।
previous post