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Monday, Mar 27, 2023
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राज्य

मेडिकल में 27 फ़ीसदी आरक्षण क्यों नहीं दे रही सरकार

जबलपुर(देसराग)। मप्र उच्च न्यायालय की जबलपुर खण्डपीठ में यूजी नीट के प्रवेश में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण अधिनियम एवं मध्य प्रदेश मेडीकल प्रवेश नियम 2018 के अनुरूप पिछड़ा वर्ग के छात्रों को 27 फीसदी आरक्षण लागू नहीं किए जाने को चुनौती दी गई है। मामले में न्यायाधीश शील नागू व न्यायाधीश मनिंदर सिंह भट्टी की युगलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश देते हुए अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की है।
आरक्षण लागू न करने के कारण प्रवेश से वंचित
मप्र उच्च न्यायालय की जबलपुर खण्डपीठ में यह मामला याचिकाकर्ता उमा कहार की ओर से दायर किया गया है, जिसमें कहा गया है कि वह ओबीसी वर्ग में आती हैं तथा मेडीकल में प्रवेश लेकर डॉक्टर बनना चाहती है। ओबीसी के 27 फीसदी आरक्षण लागू न करने के कारण वह प्रवेश से वंचित हो रही हैं। मामले में न्यायालय ने अनावेदकों को जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी आधिवक्ता विनायक शाह, रामेश्वर ठाकुर, उदय कुमार, परमानंद साहू पैरवी कर रहे हैं।

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