नईदिल्ली(देसराग)। दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे पहलवानों के धरने के बीच दिल्ली पुलिस ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है लेकिन महिला पहलवान बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई और जेल भेजने पर अड़ी हुई हैं। यह एफआईआर भी तब हुई सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया।
महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न और शोषण के आरोपों पर दिल्ली पुलिस ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की हैं। छह दिन पहले देश के नामी पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ अध्यक्ष के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया था। अब डीसीपी प्रणव तायल ने बताया कि महिला पहलवानों द्वारा बृजभूषण सिंह के खिलाफ कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में दो प्राथमिकी दर्ज की गईं है। शुक्रवार शाम मीडिया से बातचीत में पहलवानों ने दिल्ली पुलिस की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा था कि उन्हें ना तो दिल्ली पुलिस पर भरोसा है और ना ही खेल मंत्रालय की किसी कमेटी पर।
इन दो धाराओं में दर्ज केस
दिल्ली पुलिस ने दो में एक पोक्सो एक्ट एक्ट और दूसरी छेड़खानी की धाराओं के तहत दर्ज की है। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वह डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर शुक्रवार शाम तक प्राथमिकी दर्ज करेगी। बता दें कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने पहलवान की उस याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था, जिसमें डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बृज भूषण के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहलवानों की याचिका में गंभीर आरोप हैं।